उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिल की पूर्ण छूट की घोषणा की है. इस कदम से राज्य के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
इस घोषणा के तहत, 31 मार्च, 2023 से पहले के बकाया बिजली बिलों में लगाया गया सरचार्ज भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. सरकार इस तिथि से पहले के बकाया बिलों को ब्याज मुक्त और आसान किश्तों के माध्यम से चुकाने के लिए एक योजना भी शुरू करेगी.
इस घोषणा से 2023-24 में किसानों को मुफ़्त बिजली दिए जाने से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों पर 2400 करोड़ रुपये का भार अनुमानित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2615 करोड़ रुपये का भार संभावित माना जा रहा है. इस साल के बजट में इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लोकभवन में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि शहरी नलकूपों की संख्या 5,188 हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही तरह के नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा।